काम न होने से परेशान लोगों के टंकी व टॉवर पर चढ़ने से प्रशासन हुआ नाराज, अब होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने जारी किया आदेश: टंकियों व टावरों के आसपास 100 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
शिवपुरी। काम न होने से नाराज लोगों के पानी की टंकी या टॉवरों पर चढ़ने की आए दिन हो रही घटनाओं से प्रशासन अब नाराज हो गया। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करके पानी की टंकी एवं मोबाइल टावरों के आसपास 100 मीटर का एरिया प्रतिबंधित कर दिया। अब यदि किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
जिले में व्यक्तिगत समस्याओं, घरेलू विवादों, प्रशासनिक कार्यवाहियों के विरोध अथवा विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से पानी की टंकियों और मोबाइल टावरों पर चढ़कर प्रदर्शन करने की बढ़ती घटनाओं पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर ने जनहित, लोक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
धरना, प्रदर्शन व नारेबाजी भी प्रतिबंधित:
उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, भीड़ एकत्रित करना अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति पानी की टंकी या मोबाइल टावर पर न तो चढ़ेगा, न ही चढ़ने का प्रयास करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित या सहयोग करेगा।
चढ़ने के रास्ते बंद करने के निर्देश:
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पानी की टंकियों और मोबाइल टावरों तक पहुंचने वाले प्रवेश द्वार, सीढ़ियां तथा अन्य सभी पहुंच मार्ग मजबूत तालों, सुरक्षा गेटों या अन्य उपयुक्त सुरक्षा उपायों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित एवं बंद रखे जाएं। सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी इस आदेश का कड़ाई से पालन करें।




















